Tilu Rauteli Pension Yojana |
योजना का लाभ
तीलू रौतेली पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 1200 रूपये पेंशन प्रदान की जाती है।
पात्रता/लाभार्थी
तीलू रौतेली पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे महिला/पुरूषों को दिया जाता है जो कृषि कार्य करते हुए 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक दिव्यांग हो गये हैं। इस योजना में आवेदक की आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
तीलू रौतेली पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
तीलू रौतेली पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने अनिवार्य हैं :-
◻️ आवेदक का मोबाइल नम्बर,
◻️ आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटा (ग्राम प्रधान/वीपीडीओ/पार्षद से प्रमाणित),
◻️ आधार कार्ड,
◻️ वोटर आईडी कार्ड,
◻️ बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक हो की छायाप्रति,
◻️ कृषि कार्य करते हुए चोटिल होने का कृषि अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र,
◻️ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 20 से 40 प्रतिशत तक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र,
आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
तीलू रौतेली पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाईन उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in अथवा उमंग एप या अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाता है। जबकि शहरी क्षेत्रों में सहायक समाज कल्याण अधिकारी तथा उपजिलाधिकारी की संस्तुति के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास स्वीकृति हेतु जाती है। आवेदन स्वीकृत होने पर एक माह के बाद पेंशन खाते में आ जाती है।
इसके अतिरिक्त आवेदक उत्तराखण्ड सरकार की डोर स्टेप होम डिलीवरी सेवा का लाभ भी ले सकता है, जिसके लिए आवेदक को 1800-911-0007 टोल फ्री नम्बर पर कॉल करना होगा जिस पर सम्बन्धित अधिकारी आपके घर पर आकर ही आपका आवेदन करेंगे।
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