पीएम स्वामित्व योजना | PM Swamitva Yojana

पीएम स्वामित्व योजना

स्वामित्व योजना, पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है, जिसके अन्‍तर्गत ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि खंडों की मैपिंग करके संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड/स्‍वामित्‍व विलेख) जारी करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के मालिकों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना है।

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PM Swamitva Yojana

स्‍वामित्‍व योजना का उद्देश्य 

  • इस योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की सटीक जानकारी एवं भूमि अभिलेखों का निर्माण होगा जिससे सम्‍पत्ति सम्‍बन्‍धी विवाद कम होंगे।
  • इस योजना द्वारा ग्रामीण को वित्‍तीय लाभ प्राप्‍त करने के लिए भूमि का सम्‍पत्ति कार्ड प्राप्‍त हो जायेगा जिससे कि भूमिस्‍वामी बैंकों से लोन इत्‍यादि प्राप्‍त कर सकता है।
  • इसके अतिरिक्‍त सर्वेक्षण से प्राप्‍त मानचित्रों का किसी भी विभाग द्वारा उपयोग किया जा सकता है।
  • जी.आई.एस. मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) तैयार करने में सहायता करना

स्‍वामित्‍व योजना के फ़ायदे 

  • ग्रामीण संपत्ति मालिकों को स्वामित्व/स्वामी कार्ड प्रदान किए जाते हैं
  • ग्रामीण अपने संपत्ति कार्ड का उपयोग संपार्श्विक के रूप में बैंक वित्त का लाभ उठा सकते हैं क्योंकि ये कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज के रूप में काम करते हैं।

स्‍वामित्‍व योजना हेतु पात्रता 

यह योजना ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है, जिसमें ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि क्षेत्र की मैपिंग करना और संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड/स्वत्व विलेख) जारी करने के साथ ग्रामीण इलाकों की जमीन के मालिकों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना है।

नोट - इस योजना के तहत कृषि भूमि को कवर नहीं किया गया है।

स्‍वामित्‍व योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया 

इस योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है।

स्‍वामित्‍व योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज़ 

गांव की आबादी वाले क्षेत्र में संपत्ति के मालिकों को आपनी पहचान और स्वामित्व को साबित करने के लिए राजस्व अधिकारियों द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल 

Q. क्या इस योजना में कृषि भूमि का सर्वेक्षण शामिल है?

A. नहीं, इस योजना में केवल गांव के आबादी क्षेत्र को शामिल किया गया है।

स्रोत और संदर्भ

विभागीय वेबसाइट


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