आंगनवाड़ी कार्यकत्री कल्याण कोष
"आंगनवाड़ी कार्यकत्री कल्याण निधि" महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
Anganwadi-Workers-Welfare-Fund |
आंगनवाड़ी कार्यकत्री कल्याण कोष के फायदे
- न्यूनतम राशि ₹30,000/- दी जाएगी।
- 20 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ₹1,30,000/- दिये जायेंगे।
आंगनवाड़ी कार्यकत्री कल्याण कोष हेतु पात्रता
- लाभार्थी उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
आंगनवाड़ी कार्यकत्री कल्याण कोष हेतु आवेदन प्रक्रिया
"आंगनवाड़ी कार्यकत्री कल्याण निधि" हेतु आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है।- आवेदक को आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा ।
- आवेदन सीडीपीओ कार्यालय में जमा किए जाते हैं।
- आवश्यक दस्तावेज़ों में शामिल हैं:
- आंगनवाड़ी केंद्र से सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र
- Aadhar card
- बैंक के खाते का विवरण
- कोई अन्य दस्तावेज़ (अनुरोध के अनुसार)।
स्रोत और संदर्भ
विभागीय वेबसाइट
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