उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना। लाभ। पात्रता । आवेदन प्रक्रिया

 उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना लाभ पात्रताआवेदन प्रक्रिया

योजना का नाम : उत्‍तराखण्‍ड वृद्धावस्‍था पेंशन योजना
कार्यकारी विभाग : समाज कल्‍याण विभाग, उत्‍तराखण्‍ड
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Uttarakhand Old Age Pension Yojana

योजना का लाभ

उत्‍तराखण्‍ड वृद्धावस्‍था पेंशन योजना के अन्‍तर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 1500 रूपये पेंशन प्रदान की जाती है।

पात्रता/लाभार्थी

उत्‍तराखण्‍ड वृद्धावस्‍था पेंशन योजना का लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बुजुर्ग (पति-पत्‍नी दोनों) जिनके परिवार की मासिक आय रूपये 4000/- से कम अथवा बीपीएल श्रेणी के हो इसके अतिरिक्‍त अगर आवेदक को कोई अन्‍य पेंशन मिलती है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

उत्‍तराखण्‍ड वृद्धावस्‍था पेंशन योजना हेतु आवश्‍यक दस्‍तावेज

उत्‍तराखण्‍ड वृद्धावस्‍था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का मोबाइल नम्‍बर, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटा (ग्राम प्रधान/वीपीडीओ/पार्षद से प्रमाणित), आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक हो की छायाप्रति, परिवार का आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक को परिवार रजिस्‍टर की प्रति। इसके अतिरिक्‍त ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में सभासद की खुली बैठक में चयन प्रस्‍ताव की प्रति। इसके अतिरिक्‍त आवेदक को यह ध्‍यान रखना है कि जिस जनपद से आवेदन किया जा रहा है, सभी दस्‍तावेज उसी जनपद के हों।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया

उत्‍तराखण्‍ड वृद्धावस्‍था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक स्‍वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्‍यम से ऑनलाईन उत्‍तराखण्‍ड समाज कल्‍याण विभाग के पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in अथवा उमंग एप या अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्‍यम से आवेदन कर सकता है।

ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्‍त ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्‍याण अधिकारी, खण्‍ड विकास अधिकारी की संस्‍तुति के बाद जिला समाज कल्‍याण अधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाता है। जबकि शहरी क्षेत्रों में सहायक समाज कल्‍याण अधिकारी तथा उपजिलाधिकारी की संस्‍तुति के बाद जिला समाज कल्‍याण अधिकारी के पास स्‍वीकृति हेतु जाती है। आवेदन स्‍वीकृत होने पर एक माह के बाद पेंशन खाते में आ जाती है।

इसके अतिरिक्‍त आवेदक उत्‍तराखण्‍ड सरकार की डोर स्‍टेप होम डिलीवरी सेवा का लाभ भी ले सकता है, जिसके लिए आवेदक को 1800-911-0007 टोल फ्री नम्‍बर पर कॉल करना होगा जिस पर सम्‍बन्धित अधिकारी आपके घर पर आकर ही आपका आवेदन करेंगे।

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