दिव्यांग पेंशन योजना। लाभ । पात्रता । आवेदन प्रक्रिया
योजना का नाम : दिव्यांग पेंशन योजना
कार्यकारी विभाग : समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
कार्यकारी विभाग : समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
Uttarakhand Divyang Pension Yojana |
योजना का लाभ
दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह 1500 रूपये पेंशन प्रदान की जाती है।
पात्रता/लाभार्थी
दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हो तथा परिवार की मासिक आय रूपये 4000/- से कम हो अथवा बीपीएल श्रेणी के हो इसके अतिरिक्त अगर आवेदक कोई अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रहा हो।
दिव्यांग पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का मोबाइल नम्बर, आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटा (ग्राम प्रधान/वीपीडीओ/पार्षद से प्रमाणित), आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक हो की छायाप्रति, परिवार का आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल प्रमाण पत्र, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, यू०आई०डी० प्रमाण पत्र, ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक को परिवार रजिस्टर की प्रति। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में सभासद की खुली बैठक में चयन प्रस्ताव की प्रति। इसके अतिरिक्त आवेदक को यह ध्यान रखना है कि जिस जनपद से आवेदन किया जा रहा है, सभी दस्तावेज उसी जनपद के हों।
आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया
दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक स्वयं अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाईन उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल ssp.uk.gov.in अथवा उमंग एप या अपणि सरकार पोर्टल https://eservices.uk.gov.in/ के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जाता है। जबकि शहरी क्षेत्रों में सहायक समाज कल्याण अधिकारी तथा उपजिलाधिकारी की संस्तुति के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास स्वीकृति हेतु जाती है। आवेदन स्वीकृत होने पर एक माह के बाद पेंशन खाते में आ जाती है।
इसके अतिरिक्त आवेदक उत्तराखण्ड सरकार की डोर स्टेप होम डिलीवरी सेवा का लाभ भी ले सकता है, जिसके लिए आवेदक को 1800-911-0007 टोल फ्री नम्बर पर कॉल करना होगा जिस पर सम्बन्धित अधिकारी आपके घर पर आकर ही आपका आवेदन करेंगे।
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